अठारह वर्ष या इससे अधिक आयु का कोई भी भारतीय नागरिक पार्टी का प्राथमिक सदस्य बन सकता है. सदस्यता के लिए यह आवश्यक है कि व्यक्ति पार्टी के संविधान के अतिरिक्त इसकी नीतियों, विचारों और कार्यक्रमों में भी आस्था रखता हो. सदस्यता प्राथमिक और सक्रिय दोनों तरह की होगी. प्राथमिक सदस्यता का प्रत्येक दो वर्ष बाद नवीनीकरण कराना अनिवार्य होगा. सदस्य बनने के बाद यदि किसी ने पार्टी के विपरीत किसी भी प्रकार का आचरण किया या वक्तव्य दिया तो उसके खिलाफ पार्टी के संविधान के अनुसार आवश्यक कार्रवाई की व्यवस्था है. पार्टी में किसी भी तरह की जिम्मेदारी किसी भी सदस्य को देते समय धर्म, जाति, नस्ल, लिंग, भाषा, बोली, जीवन पद्ध्वति, समूह, इत्यादि की दृष्टि से भेदभाव नहीं किया जायेगा. हर संभव कोशिश की जाएगी कि विभिन्न वर्गों में पार्टी का व्यापक आधार बने और ऐसा पार्टी में सभी वर्गों कि उचित भागीदारी से सुनिश्चित किया जायेगा.
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